चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा ने सोमवार को Haryana Shops and Commercial Establishments Amendment Bill 2025 को पारित कर राज्य के लाखों श्रमिकों और व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। दुकानों, शोरूम, होटल, कार्यालयों और छोटे-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह कानून पहले से अधिक स्पष्ट, सरल और सुरक्षित बनाया गया है। सरकार का दावा है कि यह संशोधन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ व्यापार करने में आने वाली अनावश्यक कानूनी जटिलताओं को भी कम करेगा।
नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र अब अनिवार्य
इस कानून का सबसे अहम प्रावधान यह है कि अब हर श्रमिक को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। इससे मालिक और कर्मचारी के बीच संबंधों को कानूनी मान्यता मिलेगी। नौकरी की अवधि, वेतन, काम के घंटे और जिम्मेदारियां लिखित रूप में तय होंगी। सरकार का मानना है कि इससे यह विवाद खत्म होगा कि “तुम यहां काम करते थे या नहीं।” साथ ही श्रमिकों को बीमा, पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी आसानी होगी। यह कदम असंगठित श्रम को धीरे-धीरे संगठित ढांचे में लाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
ओवरटाइम को लेकर बड़ा और व्यावहारिक बदलाव
नए कानून में Overtime को लेकर बड़ा संशोधन किया गया है। तिमाही ओवरटाइम की सीमा को 50 घंटे से बढ़ाकर 156 घंटे कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ उन श्रमिकों को मिलेगा जो अतिरिक्त काम करके अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। हर अतिरिक्त घंटे का रिकॉर्ड रखना और भुगतान करना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओवरटाइम अब मजबूरी नहीं बल्कि श्रमिक की सहमति से होने वाली औपचारिक कमाई होगी।
काम के घंटे बढ़े, लेकिन सुरक्षा बरकरार
दैनिक कार्य समय को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया है, हालांकि साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे से अधिक नहीं होगी। लगातार काम करने की सीमा 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे की गई है, जिससे व्यापारिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और श्रमिकों से मनमाने ढंग से काम नहीं कराया जा सकेगा।
छोटे उल्लंघन अब अपराध नहीं
पहले मामूली नियम उल्लंघन पर भी जेल का प्रावधान था, जिससे दुकानदारों और व्यापारियों में डर बना रहता था। नए कानून में छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब 3 हजार से 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है, जबकि बार-बार उल्लंघन करने पर सख्ती की जाएगी। इससे डर की जगह नियमों की स्पष्टता आएगी।
छोटे प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत
अब 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल ऑनलाइन सूचना देनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे छोटे दुकानदार बिना भय के रोजगार देंगे और नए काम के अवसर पैदा होंगे। वहीं, 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर कानून पूरी सख्ती से लागू रहेगा।
पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल
पंजीकरण, फीस भुगतान और प्रतिष्ठान बंद करने की सूचना अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी। स्वयं-प्रमाणन के आधार पर एक दिन में पंजीकरण की सुविधा दी गई है। श्रम मंत्री Anil Vij के अनुसार, 1958 का पुराना कानून आज की अर्थव्यवस्था और कार्य संस्कृति के अनुरूप नहीं था, इसलिए यह संशोधन समय की जरूरत था।
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